1 फरवरी से स्वीमिंग पूल में लगा सकेंगे गोते, सिनेमा हॉल की सीट भी बढ़ीं, नई गाइड लाइन जारी
नई गाइड लाइन (new COVID-19 guidelines0 के मुताबिक, राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी.
खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गयी थी. अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गयी है.
खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गयी थी. अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गयी है.
Covid-19 guidelines: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देश (new COVID-19 guidelines) के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी, वहीं स्वीमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी. यह नया दिशा-निर्देश एक फरवरी से लागू होगा.
नई गाइड लाइन (new COVID-19 guidelines0 के मुताबिक, राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी. इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी पालन करना होगा.
सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है. बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी.
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सिनेमा हॉल की सीटों में इजाफा (Cinema halls and theatres)
दिशा-निर्देश में कहा गया है कि संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जाएगी. सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी थी. अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे. इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा.
सभी के लिए खुले स्वीमिंग पूल (Swimming pools Open for all)
खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गयी थी. अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गयी है. युवा और खेल मामलों का मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs), केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा.
कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है. अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी. इसके लिए वाणिज्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा.
जिला प्रशासन जरूरत पड़ने पर कंटेनमेंट जोन को चिन्हित करेगा. कंटेनमेंट जोन के भीतर संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा. इन क्षेत्रों में कड़ाई से नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिला, पुलिस और निगम की होगी.
दिशा-निर्देश में कहा गया कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोविड-19 के संबंध में उपयुक्त व्यवहार अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे. मास्क पहनना, उचित दूरी का पालन करना और हाथ धोने के संबंध में जागरूकता बढ़ायी जाएगी.
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10:24 PM IST